Chandigarh,चंडीगढ़: डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी डॉ. यश गर्ग ने बताया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दिव्यांगों और 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग घर से मतदान करने का विकल्प दे रहा है। डॉ. गर्ग ने बताया कि घर से मतदान करने के विकल्प का उपयोग करने के लिए पात्र मतदाताओं को फॉर्म 12-डी भरकर रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा कराना होगा।
इसके अलावा दिव्यांग मतदाताओं को 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता दर्शाने वाले अपने विकलांगता प्रमाण पत्र Disability Certificate की प्रति भी देनी होगी और मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज होना चाहिए। डॉ. गर्ग ने बताया कि बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) पात्र मतदाताओं के घर सीधे फॉर्म 12-डी पहुंचाएंगे। इसके बाद मतदान अधिकारियों की एक टीम मतदान प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए इन घरों का दौरा करेगी। इस टीम में एक वीडियोग्राफर और पुलिस कर्मी शामिल होंगे, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रक्रिया चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करती है और मतदान की गोपनीयता बनाए रखती है।