आबकारी विभाग ने मोहाली जिले में छापेमारी की
प्रबंधकों पर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
आबकारी विभाग ने एक राज्यव्यापी अभियान में कल रात नयागांव सहित जिले के कुछ हिस्सों में शराब बार और रेस्तरां के खिलाफ चेकिंग और निगरानी अभियान चलाया और कानून का उल्लंघन कर ग्राहकों को परोसी जा रही हुक्का, बीयर, अवैध शराब जब्त की।
आबकारी और कराधान अधिकारियों ने कहा कि नयागांव क्षेत्र में, एक रेस्तरां, "आई लव हॉट शॉट" केवल चंडीगढ़ में बिक्री के लिए बीयर के साथ अपने ग्राहकों को हुक्का परोसता पाया गया। रेस्त्रां की तलाशी के दौरान 20 हुक्का, बीयर की सात बोतलें, तंबाकू के फ्लेवर और लकड़ी का कोयला जब्त किया गया। मालिकों के खिलाफ पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 के तहत मामला दर्ज किया गया है; सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003; ज़हर अधिनियम, 1919, और नयागांव पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता।
अधिकारियों ने कहा कि जब आबकारी टीम ने जगह पर छापा मारा तो सभी लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस दुकान के मालिक की पहचान करने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने कहा, "यह पूरी तरह से अवैध आउटलेट था, जिसकी अनुमति नहीं थी।"
अधिकारियों ने कहा कि बेस्टेक मॉल, सेक्टर 66 में, तीन बार, "बुर्ज" (डब्ल्यू व्हाइट हॉस्पिटैलिटी), "स्कल" (फ्रेंड्स हॉस्पिटैलिटी) और "मास्क लाउंज और बार" अनुमेय समय से परे संचालन करते पाए गए। पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 और पंजाब शराब लाइसेंस नियम, 1956 के तहत सलाखों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। आबकारी टीमों का नेतृत्व अतिरिक्त आयुक्त (आबकारी) नरेश दुबे और एआईजी (आबकारी) गुरजोत सिंह कर रहे थे।
पहले की छापेमारी
पिछले साल 12 दिसंबर को आबकारी विभाग ने मोहाली के बेस्टेक स्क्वायर मॉल में "बुर्ज" पर छापा मारा था, और 80 पेटी शराब बरामद की थी, जिनमें से 20 चंडीगढ़ में ही बिक्री के लिए थीं। रात करीब दो बजे जब छापेमारी की गई तो करीब 300 लोग मौके पर मौजूद थे। कथित तौर पर मालिकों और प्रबंधकों पर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।