Chandigarh.चंडीगढ़: चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) ने छोटे फ्लैटों के 13 और आवंटियों को बेदखली नोटिस जारी किए हैं, जो निर्धारित लाइसेंस शुल्क जमा करने में विफल रहे हैं। इससे पहले, 60 आवंटियों को ऐसे नोटिस जारी किए गए थे और उन्हें फ्लैट खाली करने के लिए एक महीने का समय दिया गया था। नोटिस के अनुसार, रहने वालों ने अनधिकृत रूप से आवासीय इकाइयों पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि लाइसेंस शुल्क का भुगतान न करने पर इकाइयों का आवंटन रद्द कर दिया गया था और प्रत्येक मामले में बकाया राशि 1 लाख रुपये या उससे अधिक हो गई थी। सीएचबी ने उन्हें नोटिस की सेवा की तारीख से एक महीने के भीतर परिसर खाली करने का आदेश दिया, ऐसा न करने पर उन्हें जबरन बेदखल कर दिया जाएगा।
सीएचबी बार-बार अनुस्मारक के बावजूद शुल्क का भुगतान न करने पर 19 मई से ऐसे नोटिस जारी कर रहा है। अब तक सेक्टर 38-वेस्ट में 16, सेक्टर 56 में 13, सेक्टर 49 में 11, राम दरबार में 15, धनास में 17 और मलोया में एक आवंटी को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। सीएचबी ने स्मॉल फ्लैट्स स्कीम-2006 के तहत शहर भर में करीब 20 हजार फ्लैट बनाए थे। ये फ्लैट झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवारों को आवंटित किए गए थे। आवंटन की शर्तों में आवंटियों को बोर्ड के पास 800 रुपये मासिक किराया जमा कराना शामिल है। पिछले कई सालों से ज्यादातर आवंटियों ने किराया नहीं दिया है। उनका बकाया 2 लाख रुपये या उससे ज्यादा तक जमा हो गया है।
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