बुजुर्गों को मिलेगी किराए में छूट, अभी तक यह थे निर्देश

Update: 2023-05-17 08:34 GMT

हिसार न्यूज़: हरियाणा रोडवेज बसों में 1 अप्रैल से 60 साल की उम्र के बुजुर्गों का आधा किराया माफ कर दिया गया है. इस सुविधा का लाभ लेने के लिए 60 से 65 साल के बुजुर्गों को बस पास बनवाना अनिवार्य है. यह बस पास परिचालक को दिखाना होगा तभी उसको रियायत पर टिकट दी जाएगी. जो पहले से इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं यानी 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों को रोडवेज द्वारा जारी किए जाने वाला पास बनवाने की आवश्यकता नहीं है. उनके लिए आधार कार्ड या समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी किए जाने वाला पहचान पत्र पर्याप्त है. महिलाओं को भी रोडवेज पास बनवाने की आवश्यकता नहीं है. उनके लिए भी आधार कार्ड या समाज कल्याण कल्याण विभाग का पहचान पत्र ही मान्य होगा.

अभी तक यह थे निर्देश बता दें कि रोडवेज की बसों में पहले 65 वर्ष की उम्र के पुरुषों व 60 साल की महिलाओं को आधे किराए की सुविधा दी जा रही थी. सरकार ने 1 अप्रैल से पुरुषों की उम्र 65 से 60 साल कर दी थी. यानि 60 साल के उम्र से ही आधा किराए की सुविधा देने की घोषणा की थी. परिवहन विभाग के प्रधान सचिव ने सभी डिपो महाप्रबंधकों को पत्र जारी कर आदेश दिए थे. किंतु उस पत्र में इस बारे में कोई निर्देश नहीं दिए गए थे कि जो पहले से इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं उनको रोडवेज पास बनवाना है या नहीं.

परिचालक व बुजुर्गों के बीच होने लगा था विवाद

विभाग द्वारा जारी आदेशों में पहले से जो यह सुविधा ले रहे लोगों के लिए निर्देश साफ नहीं थे, इसके चलते बसों में परिचालकों व बुजुर्गों के बीच रोज बहस व विवाद होने लगे. टिकट लेते समय बुजुर्ग अपना आधार कार्ड या समाज कल्याण विभाग को कार्ड दिखाते तो परिचालक कहते अब यह नहीं चलेगा रोडवेज का पास बनवाओ. इस पर बुजुर्ग अपनी उम्र व कागजी कार्रवाई की मजबूरी बताकर पास नहीं बनवाने व आधार कार्ड ही दिखाने की बात करते. ये ही बातें महिलाओं के साथ होने लगीं. जबकि महिलाओं के संदर्भ में इस प्रकार के कोई निर्देश पत्र में नहीं थे. क्योंकि महिलाओं को तो पहले से ही 60 साल की उम्र से यह सुविधा दी जा रही है. इसके चलते बहसबाजी व विवाद बढ़ने लगे. जिनकी शिकायतें डिपुओं से लेकर मुख्यालय तक पहुंचने लगी.

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