प्रवर्तन निदेशालय, चंडीगढ़ ने यमुनानगर जिले के उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) के एक लोअर डिवीजन क्लर्क और अन्य अधिकारियों की 3.05 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ईडी, चंडीगढ़ ने शनिवार को कहा, "इस निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत यूएचबीवीएन, यमुनानगर के लोअर डिवीजन क्लर्क राघव वधावन और अन्य की अपराध से अर्जित 3.05 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।" प्लेअनम्यूट
यूएचबीवीएन, गाधरी के संचालन प्रभाग के कार्यकारी अभियंता (एक्सईएन) भूपिंदर सिंह की शिकायत पर, 21 फरवरी, 2022 को यमुनानगर के सिटी पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 409, 420 और 120-बी के तहत लोअर डिवीजन क्लर्क (एलडीसी) राघव वधावन और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
राघव वधावन और अन्य पर फर्जी भुगतान वाउचर के आधार पर चेक तैयार करके 25 लाख रुपये का गबन करने का आरोप लगाया गया था। यह गबन यूएचबीवीएन के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संशोधित पेंशन बकाया और अन्य फंड से किया गया था।