भिवानी में 134a के तहत दाखिला नहीं देने वाले स्कूलों के खिलाफ विभाग कार्रवाई को तैयार

नियमावली 134A के तहत दाखिल नहीं देने वाले स्कूलों पर अब गाज गिर सकती है

Update: 2022-01-08 11:44 GMT
भिवानी: नियमावली 134A के तहत दाखिल नहीं देने वाले स्कूलों पर अब गाज गिर सकती है. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने इस मामले में 25 स्कूलों की सूची हरियाणा शिक्षा निदेशक (134A Admissions Complaint Against Schools In Bhiwani) को भेजी है. इसके साथ ही उन पर कार्रवाई और साथ में उन्हें दी गई मान्यता पर दोबारा विचार करने के लिए कहा है. बता दें कि 134ए के तहत बच्चों ने दाखिला लेने के लिए टेस्ट दिया था. बच्चों को शिक्षा विभाग ने मैरिट के हिसाब से स्कूल भी अलॉट कर दिए थे. इसके बावजूद भिवानी में अभी भी बहुत से गरीब बच्चों को स्कूलों में दाखिला नहीं मिला है.
दरअसल निजी स्कूल के संचालकों ने कुछ दिन पहले साफ तौर पर दाखिला देने से मना कर दिया था. निजी स्कूल के संचालकों ने कहा कि पिछले काफी वर्षों से करोड़ों रुपये उनके अटके हुए हैं, उन्होंने शिक्षा विभाग पर फीस नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा था, जब तक उन्हें फीस की राशि नहीं मिलेगी, वो दाखिला नहीं देंगे. अब शिक्षा विभाग ने ऐसे स्कूलों की लिस्ट बना ली है जो बच्चों को दाखिला नहीं दे रहे हैं.
भिवानी में 134A के तहत दाखिला नहीं देने वालों पर होगी कार्रवाई,
दाखिला नहीं देने पर होगी कार्रवाई:
भिवानी के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी रामावतार शर्मा ने कहा कि 25 स्कूल ऐसे हैं, जो दाखिला नहीं दे रहे हैं. उन्होंने बताया कि ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निदेशक को पत्र लिख दिया है. साथ ही ऐसे स्कूलों की मान्यता पर भी पुर्नविचार करने के लिए भी पत्र में लिखा गया है. अब जो भी आदेश आएंगे, उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि निजी स्कूलों के लिए पोर्टल भी खोला गया है कि वे अपनी फीस से संबंधित जानकारी पोर्टल पर डालें और उसमें अपने स्कूल का खाता नंबर लिखें.
निजी स्कूलों के संगठन हरियाणा
प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के राज्य प्रधान रामावतार शर्मा ने कहा कि वे बच्चों को दाखिला देने से कभी इनकार नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमारी मांग यही थी कि जो बच्चे वास्तव में बीपीएल हैं, उन्हें दाखिला मिले. इसके लिए सरकार ने उनकी मांग मान ली है कि जिस परिवार की वार्षिक आय दो लाख से कम है, उनकी जांच हो. अब सरकार ने उनकी मांग के अनुसार ही जांच की बात की है. उन्होंने सरकार से मांग भी की है कि सरकार 9 से 12 कक्षा के लिए फीस निर्धारित करे.
धारा 134A नियम क्या है
134A नियम कहता है (What is 134A exam) कि कोई भी गरीब परिवार का विद्यार्थी किसी भी निजी स्कूल में नि:शुल्क पढ़ सकता है. हरियाणा में 134A नियम के मुताबिक हर निजी स्कूल में 10 फीसदी सीटें बीपीएल, ईडब्ल्यूएस व गरीब छात्रों के लिए आरक्षित है. आसान भाषा में कहा जाए तो गरीब परिवार का बच्चा प्राइवेट स्कूल में फ्री में दाखिला लेकर फ्री में पढ़ाई कर सकता है. 134A रूल के तहत दाखिला लेने के लिए आपके पास तहसीलदार के द्वारा जारी किया हुआ 2 लाख से कम वार्षिक आय का प्रमाण पत्र होना जरूरी है.
134A में दाखिला लेने की योग्यता
134A के तहत दाखिला के लिए (Who is eligible for 134A) बच्चे का परिवार Below Poverty Line (B.P.L.) गरीबी रेखा से नीचे हो या Economically Weaker Section (E.W.S.) यानी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से ताल्लुक रखता हो. बच्चे के परिवार की आय 2 लाख या उस से कम हो. अगर बच्चे का दाखिला एक बार स्कूल में हो जाता है तो अगले साल उसी स्कूल की अगली कक्षा प्रवेश के लिए एग्जाम नहीं देना पड़ेगा. 134A के तहत एडमिशन होता है तो विधार्थी अन्य फीस जैसे Development fee, Maintenance fee, Annual fee देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है.
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