डीसी ने रतनगढ़ सरपंच को निलंबित कर दिया
उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने रतनगढ़ गांव के सरपंच संजीव कुमार को निलंबित कर दिया है.
हरियाणा : उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने रतनगढ़ गांव के सरपंच संजीव कुमार को निलंबित कर दिया है. पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51 (3) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपायुक्त ने हाल ही में हरियाणा सरकार के आदेशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर सरपंच को निलंबित कर दिया।
हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव के आदेश के अनुपालन में सरपंच कथित तौर पर 39 कब्जेदारों के पक्ष में बिक्री कार्यों को पंजीकृत करने में विफल रहा। रतनगढ़ गांव में शामलात जमीन पर कई लोगों ने अपने मकान बना लिए थे।
ग्राम पंचायत, रतनगढ़ ने हरियाणा ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 की धारा 7 के तहत बेदखली याचिका दायर की।
सहायक कलक्टर, प्रथम श्रेणी, यमुनानगर ने 19 दिसंबर, 1992 तथा 24 फरवरी, 1999 को दो आदेश पारित करते हुए पंचायत भूमि का बाजार मूल्य दोगुना करने तथा 1000 रुपये जुर्माना जमा करवाने तथा अनाधिकृत कब्जे को नियमित करने के आदेश दिये। 39 अनाधिकृत कब्जाधारियों ने 2013 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक सिविल रिट याचिका दायर की थी।