आपराधिक गठजोड़: हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से अवैध खनन रोकने के कदमों पर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को यमुनानगर जिले में यमुना नदी के किनारे पर अवैध खनन को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के संबंध में नवीनतम स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
स्वतंत्र एजेंसी से जांच जरूरी
गुमथला राव गांव में ही नहीं, बल्कि जिले के अन्य गांवों में भी स्थल का निरीक्षण करके एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच से खनन माफिया और स्थानीय प्रशासन के बीच गठजोड़ का खुलासा हो सकता है। वरयाम सिंह, अध्यक्ष, हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी
मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा और न्यायाधीश अरुण पल्ली की खंडपीठ ने हरियाणा राज्य और अन्य के खिलाफ यमुनानगर जिले के गुमथला राव गांव के वकील वरयाम सिंह द्वारा 2017 की दीवानी रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए 29 सितंबर को यह आदेश पारित किया। मामले को 21 फरवरी, 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
याचिकाकर्ता, वरयाम सिंह, जो हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी, एक एनजीओ के अध्यक्ष हैं, ने अदालत को बताया कि एक स्वतंत्र एजेंसी की जांच से न केवल साइट का निरीक्षण करके खनन माफिया और स्थानीय प्रशासन के बीच गठजोड़ का खुलासा हो सकता है। गुमथला राव गांव में यमुना नदी के किनारे, लेकिन इसके आस-पास के क्षेत्र या जिले के अन्य गांवों के क्षेत्र में भी।
उन्होंने उच्च न्यायालय से राज्य सरकार को अवैध खनन कार्यों को रोकने के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध किया ताकि पर्यावरण की रक्षा की जा सके और यमुना नदी में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखा जा सके।
उन्होंने नदी में चल रहे बेरोकटोक अवैध खनन गतिविधियों के रिकॉर्ड सबूत भी रखे।
उन्होंने अदालत को बताया कि खनन कंपनियां सरकार के नियमों और विनियमों का उल्लंघन करते हुए यमुना में अनुमेय सीमा (गहराई) से अधिक खनन कर रही हैं। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि खनन ठेकेदार दिन के समय नदी के तल में खनन कर सकता है, लेकिन फर्में रात में भी गतिविधियों को अंजाम दे रही थीं।
"रात में, ठेकेदारों के रेत से लदे ट्रक उसके गाँव से आगे निकल जाते हैं। वरयाम सिंह ने कहा कि ओवरलोड ट्रक न केवल सड़कों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि क्षेत्र के निवासियों के जीवन के लिए भी एक बड़ा खतरा पैदा करते हैं।