Crime: हत्या के लिए 4 को आजीवन कारावास

Update: 2024-07-27 09:36 GMT
Gurugram गुरुग्राम। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान ने वर्ष 2019 में एक युवक की हत्या के मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा जुर्माना भी लगाया। पुलिस के अनुसार दोषियों की पहचान जोनियावास गांव निवासी चेतन, खेड़ा खुरमपुर गांव निवासी पवन, ताज नगर गांव निवासी रिंकू तथा फर्रुखनगर निवासी प्रवीण के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार मार्च 2019 में पुलिस को सूचना मिली थी कि खेड़ा खुरमपुर गांव में एक व्यक्ति की पिटाई के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान पवन के रूप में हुई है। मृतक के भाई ने अपनी शिकायत में कहा है कि कुछ लोगों ने पवन की लाठी-डंडों से पिटाई की तथा उसके बाद उसे गोली मार दी। फर्रुखनगर थाने में आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। चारों को शहर की अदालत
में पेश करने के बाद
न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके बाद पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ आवश्यक साक्ष्य व गवाह जुटाए तथा उन्हें अदालत में पेश किया। गुरुग्राम पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि दीवान ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए सबूतों और गवाहों के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई।
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