अदालत ने आतंकवादी हैप्पी सहित 4 को आजीवन कारावास की सजा

अन्य दोषियों में जगदेव सिंह, रविंदर पाल सिंह और हरचरण सिंह शामिल हैं

Update: 2024-03-29 06:37 GMT

चंडीगढ़: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) से जुड़े आतंकी कुलविंदर जीत सिंह खानपुरिया उर्फ हैप्पी समेत 4 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अन्य दोषियों में जगदेव सिंह, रविंदर पाल सिंह और हरचरण सिंह शामिल हैं। वहीं, प्रत्येक को विभिन्न धाराओं में 3.75 लाख के करीब जुर्माना भी लगाया है।

इससे पहले बुधवार को अदालत ने उक्त लोगों को धारा-121 के तहत देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने या युद्ध छेड़ने की कोशिश करने, धारा-121ए दंडनीय अपराध करने की साजिश करने, धारा-122 भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार इकट्‌ठे करने, आर्म्स एक्ट और UAPA एक्ट के तहत दोषी ठहराया था।

2019 में दर्ज हुआ केस: NIA ने कुलविंदर जीत सिंह पर 30 मई, 2019 को पुलिस स्टेशन स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल अमृतसर में केस दर्ज किया था और 27 जून 2019 को NIA ने केस अपने पास ले लिया था। इसमें नई FIR दर्ज की गई थी। हालांकि, उसके बाद से कुलविंदर फरार चल रहा था।

दोषी को 21 नवंबर 2022 को दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से काबू किया था। उस समय वह बैंकॉक से लौटा था। जब विदेश में पहुंचा था तो पाकिस्तान में बैठे हरमीत सिंह पीएचडी के संपर्क में आ गया था। उसकी मौत के बाद पाकिस्तान में बैठे आतंकी लखवीर सिंह रोडे के साथ मिलकर भारत विरोधी कार्रवाई में जुट गया।

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