Chandhigarh चंडीगढ़: चंडीगढ़ की एक अदालत ने सोमवार को हरियाणा के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता संदीप सिंह Leader Sandeep Singh के खिलाफ एक जूनियर महिला कोच की शिकायत पर दर्ज कथित यौन उत्पीड़न मामले में आरोप तय किए। सिंह पर आईपीसी की धारा 354, 354ए, 354बी, 506 और 509 के तहत आरोप लगाए गए हैं। अदालत ने उनके द्वारा दायर डिस्चार्ज आवेदन को भी खारिज कर दिया। अदालत ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 17 अगस्त तय की है। दिसंबर 2022 में एक जूनियर महिला एथलीट कोच ने आरोप लगाया कि संदीप ने पिछले साल फरवरी से नवंबर तक सोशल मीडिया पर बार-बार मैसेज भेजकर उसका उत्पीड़न किया और उसे गलत तरीके से छुआ भी। हालांकि, संदीप ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया। (एएनआई)