POCSO एक्ट के तहत कोच को उम्रकैद की सजा

Update: 2024-03-20 04:22 GMT
हरियाणा: सिरसा की एक फास्ट-ट्रैक अदालत ने 11 वर्षीय खिलाड़ी का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 50 वर्षीय कोच को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। घटना का खुलासा 16 जनवरी 2020 को हुआ, जब महिला थाने में धिंगतानिया निवासी कोच मदन लाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.
पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज कराई कि उनकी 11 वर्षीय बेटी, ताइक्वांडो खिलाड़ी, सिरसा में एक अकादमी में अभ्यास करती थी, जहां आरोपी कोच ने उसे अश्लील सामग्री दिखाई। उसने उसे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बनाने के बहाने उसका यौन शोषण किया। न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने कोच को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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