गोल्फर के खिलाफ 'दहेज' मामले में आरोप तय
अंतरराष्ट्रीय गोल्फर इरिना बराड़ द्वारा दायर कथित दहेज मामले में आरोप तय किए हैं।
एक स्थानीय अदालत ने गोल्फ खिलाड़ी सुजान सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी अंतरराष्ट्रीय गोल्फर इरिना बराड़ द्वारा दायर कथित दहेज मामले में आरोप तय किए हैं।
भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 498-ए (पति या महिला के रिश्तेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता करना) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप तय किए गए हैं। अदालत ने अभियोजन साक्ष्य के लिए सुनवाई की अगली तारीख 15 मई तय की है।
इरीना बराड़ ने 2018 में पुलिस को दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि शादी के दो साल बाद सुजान ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। दोनों गोल्फरों ने नवंबर 2010 में शादी की थी। बाद में, मई 2018 में उन्हें और उनकी बेटी को उनके पति ने कथित तौर पर घर से बाहर निकाल दिया था।
बराड़, एक पूर्व अंतरराष्ट्रीय गोल्फर, ने संयुक्त राज्य अमेरिका में खेल मनोविज्ञान का अध्ययन किया था और एथलीटों को परामर्श देने के लिए चंडीगढ़ में खेल मानस की स्थापना की थी। पुलिस को दी अपनी शिकायत में, उसने आरोप लगाया कि उसके माता-पिता ने उनकी शादी के दौरान पर्याप्त दहेज दिया था, लेकिन उसका पति उसे प्रताड़ित करता रहा।
पुलिस ने जांच के बाद जनवरी 2020 में सुजान सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। प्राथमिकी दर्ज करने से पहले कानूनी राय भी ली गई थी। पुलिस ने पिछले साल फरवरी में सुजान सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।
दिसंबर, 2018 में इरिना बराड़ ने चंडीगढ़ की जिला अदालतों में घरेलू हिंसा और भरण-पोषण का मामला भी दायर किया था। बरार ने 1999-02 और 2004-06 तक भारत में महिला गोल्फ में अपना दबदबा कायम रखा। वह 2007 में भारत की शीर्ष पेशेवर गोल्फर थीं और 2008 में महिला विश्व कप गोल्फ में भारत का प्रतिनिधित्व किया।