Chandigarh,चंडीगढ़: फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने दो साल पुराने दुष्कर्म और पॉक्सो मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप साबित न कर पाने पर दो लोगों को बरी कर दिया है। पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर 18 फरवरी 2022 को धारा 363, 366, 376 (3) आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह घरों में नौकरानी का काम करती थी और अपनी बेटी को भी काम पर ले जाती थी। 12 फरवरी 2022 को वे दोनों सेक्टर 15 डी स्थित एक घर में काम के लिए गए थे। उसकी बेटी कूड़ा फेंकने के लिए बाहर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। उसने आरोप लगाया कि उसकी बेटी को दो लोग बहला-फुसलाकर ले गए हैं। जांच के दौरान लड़की आरोपियों के पास मिली। आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई। उनके वकील ने तर्क दिया कि आरोपियों को मामले में झूठा फंसाया गया है।