Chandigarh.चंडीगढ़: एक स्थानीय अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में दो आरोपियों को बरी कर दिया। पुलिस ने मलोया कॉलोनी निवासी अभिषेक उर्फ अभिया और तुषार को आईपीसी की धारा 307, 323, 324, 34, 341 और 506 के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार किया था। शिकायतकर्ता हर्ष ने बताया था कि पिछले साल 20 मार्च को जब वह स्कूल से घर जा रहा था, तब सेक्टर 39 स्थित एक पार्क के प्रवेश द्वार पर बाइक सवार तीन लोगों ने उसे रोका।
उसने आरोप लगाया कि उनमें से एक ने उस पर चाकू से हमला किया, जिससे वह घायल हो गया। बाद में वे मौके से फरार हो गए। जाँच के दौरान पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अभिषेक की ओर से पेश हुए वकील सिद्धांत पंडित और विकास राणा ने तर्क दिया कि आरोपी को फंसाया गया है और शिकायतकर्ता ने मामले का समर्थन नहीं किया है। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को बरी कर दिया।