Chandigarh: बिना लाइसेंस के खाद्य पदार्थ बेचने पर व्यापारी पर जुर्माना

Update: 2024-11-05 14:20 GMT
Chandigarh,चंडीगढ़: चंडीगढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खाद्य सुरक्षा Food Security एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अनिवार्य लाइसेंस के बिना खाद्य पदार्थों का निर्माण और बिक्री करने के लिए मक्खन माजरा के एक व्यापारी अनवर आलम पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने दोषियों को अदालत उठने तक कारावास की सजा भी सुनाई है। चंडीगढ़ के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अदालत के समक्ष दायर शिकायत में कहा कि 12 अक्टूबर, 2021 को
चंडीगढ़ के मक्खन माजरा गांव
में एक गुरुद्वारे के पास मेसर्स अनवर बेकरी के परिसर का निरीक्षण किया गया था।
आरोपी बिना लाइसेंस के मानव उपभोग के लिए केक और पेस्ट्री आदि बनाने का खाद्य व्यवसाय चलाते हुए पाया गया। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आरोपी को खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 26(2)(iii) और 31(1) के तहत अपराध के लिए आरोप का नोटिस दिया गया था, जो अधिनियम की धारा 63 के तहत दंडनीय है, जिस पर आरोपी ने दोषी नहीं होने की दलील दी और मुकदमे का दावा किया। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उपरोक्त आदेश पारित किया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को एक माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
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