Haryana हरियाणा सरकार ने 'प्रधानमंत्री आवास योजना-अर्बन 2.0' (PMAY-U 2.0) के लाभार्थियों पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए एक कदम उठाया है। इसके तहत, योजना में 60 वर्ग मीटर तक के घरों के लिए कन्वेयंस डीड (स्वामित्व हस्तांतरण विलेख) पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस, दोनों को 500-500 रुपये तय किया गया है। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की फाइनेंशियल कमिश्नर सुमिता मिश्रा ने आज यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने 10 अगस्त, 2026 को स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस से जुड़े दो अलग-अलग आदेश जारी किए थे। ये आदेश 13 अगस्त, 2026 को हरियाणा सरकार के गजट में प्रकाशित किए गए थे।

मिश्रा ने बताया कि 'इंडियन स्टाम्प एक्ट, 1899' के तहत जारी पहले आदेश में, हरियाणा के गवर्नर ने PMAY-U 2.0 के तहत 60 वर्ग मीटर तक के घरों की कन्वेयंस डीड पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी को घटाकर 500 रुपये प्रति डीड तय कर दिया है।

तदनुसार, एक पात्र PMAY-U 2.0 लाभार्थी को कन्वेयंस डीड पर स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क के लिए 500 रुपये का भुगतान करना होगा। यह रियायत 60 वर्ग मीटर तक के पात्र PMAY-U 2.0 घरों के लिए विशिष्ट है और यह अन्य संपत्ति लेनदेन पर लागू शुल्कों में किसी छूट या कटौती का प्रावधान नहीं करता है।

उन्होंने कहा कि यह छूट तभी मिलेगी जब ट्रांसफरी (संपत्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति) 'डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल' (DHFA) या अधिकृत अथॉरिटी से एक सर्टिफिकेट पेश करेगा। इस सर्टिफिकेट में यह प्रमाणित होना चाहिए कि ट्रांसफरी PMAY-U 2.0 के तहत एक रजिस्टर्ड लाभार्थी है। दूसरा आदेश 'रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908' के तहत रजिस्ट्रेशन फीस से जुड़े प्रावधानों में संशोधन करता है। यह आदेश PMAY-U 2.0 के तहत 60 वर्ग मीटर तक के घरों की कन्वेयंस डीड के लिए रजिस्ट्रेशन फीस को 500 रुपये प्रति डीड तय करता है, बशर्ते निर्धारित लाभार्थी सर्टिफिकेट पेश किया जाए।

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