Chandigarh: दुकानों और प्रतिष्ठानों को चौबीसों घंटे खुले रहने की अनुमति
अब दुकानें 365 दिन चौबीसों घंटे खुली रहेंगी
चंडीगढ़: चंडीगढ़ प्रशासन ने श्रम विभाग में पंजीकृत दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को अब चौबीसों घंटे खुले रहने की अनुमति दे दी है। इस कदम का उद्देश्य व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। प्रशासन द्वारा हाल ही में जारी एक आदेश के अनुसार, "महिला कर्मचारियों को रात 8 बजे के बाद काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन यदि वे इच्छुक हैं तो इस संबंध में उनकी लिखित सहमति ली जाएगी और काम के घंटों के दौरान ऐसी कर्मचारियों की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी।" 25 जून के आदेश के अनुसार, चंडीगढ़ में पंजाब दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 (चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में लागू) के तहत पंजीकृत सभी दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को पूरे 365 दिन खुले रहने और 24 घंटे काम करने की अनुमति है।
आधिकारिक बयान के अनुसार, यह कदम व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। यह सप्ताह के सभी दिनों में खुलने और बंद होने के समय और संचालन के संबंध में श्रम कानूनों और विनियमों को सरल बनाने के लिए भी है। इसके अलावा, यह चंडीगढ़ के व्यापारियों और दुकानदारों के लाभ के लिए है। सचिव-सह-श्रम आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रशासन चंडीगढ़ के सभी दुकानदारों और व्यापारियों की भलाई और व्यापार करने में आसानी की जरूरतों के प्रति सचेत है और इसलिए पंजीकृत दुकानों को पूरे साल विस्तारित घंटों का यह लाभ दिया गया है।
आदेश में कहा गया है कि प्रबंधन या नियोक्ता को महिला कर्मचारियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा, उचित परिवहन, वार्षिक आत्मरक्षा कार्यशालाएं और श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट अन्य दिशानिर्देशों और नियमों के कार्यान्वयन सहित कुछ शर्तें सुनिश्चित करनी होंगी। दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए, सप्ताह में एक दिन का आराम और पांच घंटे लगातार काम करने के बाद कम से कम 30 मिनट का आराम अवधि का प्रावधान दिया जाना चाहिए। आदेश के अनुसार, किसी भी कर्मचारी को एक दिन में नौ घंटे या एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने की आवश्यकता नहीं होगी।