Chandigarh: ट्रैवल एजेंटों को दस्तावेज जमा कराने के निर्देश

Update: 2024-06-29 09:44 GMT
Chandigarh,चंडीगढ़: यूटी प्रशासन ने शहर में काम कर रहे सभी विदेशी ट्रैवल/वीजा एजेंटों को निर्देश दिया है कि वे चार सप्ताह के भीतर संबंधित क्षेत्र के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) के कार्यालय में अपना पूरा इतिहास प्रस्तुत करें। जिला मजिस्ट्रेट विनय प्रताप सिंह द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, कुछ ट्रैवल एजेंट धोखाधड़ी की गतिविधियों में शामिल हैं और लोगों को उनके वीजा की व्यवस्था करने या उन्हें विदेश भेजने से संबंधित उनके मामलों का प्रबंधन करने के झूठे बहाने से धोखा दे रहे हैं। वे प्रमुख समाचार पत्रों में भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करवाते हैं और चंडीगढ़ और पड़ोसी राज्यों के भोले-भाले लोगों को ठगते हैं। कुछ समय बाद, वे शहर में अपने कार्यालय बंद कर देते हैं। ये आदेश आईईएलटीएस के कोचिंग संस्थानों, टिकटिंग एजेंटों और सामान्य लोगों पर भी लागू होंगे।
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