Chandigarh: नए कानून के तहत वैवाहिक कलह पर पहली शिकायत

Update: 2024-07-02 09:45 GMT
Chandigarh,चंडीगढ़: नई भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत आज एक पति ने एक व्यक्ति के खिलाफ पहली शिकायत दर्ज कराई, जिसने उसकी पत्नी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 84 और 182 के तहत अधिवक्ता विनोद वर्मा और विकास गुप्ता के माध्यम से दर्ज शिकायत में पति ने अदालत से आरोपी को ट्रायल के लिए बुलाने की गुहार लगाई। पति ने कहा कि उसकी शादी 2008 में हुई थी और यह दहेज के बिना बहुत ही साधारण तरीके से हुई थी। शादी से उनके दो बच्चे हैं।
उसने आरोप लगाया कि शुरू से ही उसकी पत्नी का व्यवहार उसके प्रति उदासीन था। इसके तुरंत बाद, वह अपनी पत्नी को अपने पैतृक स्थान से Chandigarh ले आया। उसने अपने परिवार की बेहतरीन तरीके से देखभाल की। अपनी नौकरी की प्रकृति के कारण उसे देर रात तक काम करना पड़ता था। लेकिन बाद में उसे पता चला कि उसकी पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में थी और उससे चैट करती थी। उसने दोनों को अपने तौर-तरीके सुधारने के लिए कहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने कहा कि आरोपी अविवाहित था और उसने उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाए। उन्होंने बताया कि बाद में दोनों आरोपी के घर में साथ रहने लगे और जनवरी 2022 में उसकी पत्नी भी बच्चों को लेकर आरोपी के साथ रहने लगी। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस ने मामले में हस्तक्षेप करने से ‘इनकार’ कर दिया।
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