Chandigarh.चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने स्नैचिंग के मामले में गिरफ्तार डेरा बस्सी निवासी को बरी कर दिया है, क्योंकि अभियोजन पक्ष उसके खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा। भूलन सिंह की शिकायत पर पुलिस ने राजू के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि पिछले साल 6 जून को वह सेक्टर 26 स्थित फल एवं सब्जी मंडी जा रहा था, तभी सुबह करीब 7.45 बजे एम्पोरियम मॉल सिटी के पास मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्ति उसके पास आए और कुछ पता पूछने लगे। इसी दौरान चालक बाइक से उतरा और उसकी जेब से 7,000 रुपये और आधार कार्ड छीन लिया। इसके बाद वे बाइक पर सवार होकर भाग गए। वह मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर नोट नहीं कर सका। जांच के दौरान शिकायतकर्ता की पहचान पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके पास से चोरी का आधार कार्ड और करेंसी नोट बरामद किए गए।
अदालत में चालान पेश किया गया। प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए, भारतीय दंड संहिता की धारा 379ए और 411 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए आरोप तय किए गए, जिसके लिए आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे का दावा किया। आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि राजू को मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता पहले से आरोपी को नहीं जानता था और न ही उसने अपनी शिकायत में स्नैचर का शारीरिक विवरण दिया था। पुलिस द्वारा कोई पहचान परेड नहीं कराई गई और वह अपराध में कथित रूप से इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल का नंबर, मेक और रंग बताने में असमर्थ था। हालांकि, सरकारी वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने संदेह की छाया से परे मामले को साबित कर दिया है। बहसों को सुनने के बाद, अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया।