Chandigarh: कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के दो सदस्यों को जमानत देने से किया इनकार
Chandigarh,चंडीगढ़: एक स्थानीय अदालत ने चंडीगढ़ के सेक्टर 43 स्थित जिला न्यायालय में गैंगस्टर भूप्पी राणा Gangster Bhuppi Rana in District Court की हत्या की योजना बनाने के मामले में गिरफ्तार दो व्यक्तियों परविंदर और अनमोलप्रीत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गिरोह के तीन शूटरों को फरवरी में कोर्ट परिसर के पास दो पिस्तौल और कुछ कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने दावा किया कि गिरफ्तार शूटर कथित तौर पर वकीलों के भेष में स्थानीय अदालत में पेशी के दौरान राणा की हत्या की साजिश रच रहे थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बिश्नोई गिरोह के गिरफ्तार शूटरों को कथित तौर पर शरण देने और हथियार, पैसा और परिवहन उपलब्ध कराने के आरोप में एक महिला माया और परविंदर और अनमोलप्रीत को गिरफ्तार किया। बहस सुनने के बाद अदालत ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी।