Chandigarh.चंडीगढ़: फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने दो साल पहले एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ के मामले में चंडीगढ़ पुलिस के 32 साल के एक कांस्टेबल को दोषी ठहराया है। सज़ा का ऐलान कल किया जाएगा।
आरोपी के खिलाफ 11 अगस्त, 2023 को सेक्टर 26 पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 354-A(1)(i) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) एक्ट की धारा 8 और 10 के तहत मामला दर्ज किया गया था। 17 जुलाई, 2023 को डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के ज़रिए एक शिकायत मिली थी।
शिकायत में बताया गया था कि 16 साल की पीड़िता, जो चंडीगढ़ की रहने वाली है, के साथ उसके पड़ोसी ने यौन शोषण किया। आरोप है कि जून 2023 में पीड़िता अपनी दादी के कहने पर आरोपी के घर खाना मांगने गई थी। आरोपी अपने घर पर शराब पी रहा था। बच्ची को देखकर उसने उसे दीवार की तरफ धकेला और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। डरी हुई लड़की ने उसे धक्का दिया और अपने घर भाग गई।
दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया है।