Chandigarh: धोखाधड़ी मामले में बैंक मैसेंजर को एक साल की सश्रम कारावास की सजा

Update: 2024-07-16 08:34 GMT
Chandigarh,चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने आठ साल पहले IPC की धारा 409 (लोक सेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज मामले में दोषी करार देते हुए कमल किशोर शर्मा नामक व्यक्ति को एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे 500 रुपये का जुर्माना भी भरने का निर्देश दिया है। पुलिस ने 29 अगस्त, 2016 को चंडीगढ़ के सेक्टर 7-सी स्थित एसबीआई के एजीएम की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
शिकायत में उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड निवासी शर्मा बैंक में हेड मैसेंजर के पद पर कार्यरत था। उसने नोटों की गड्डियां बनाते समय 12,000 रुपये की धोखाधड़ी की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और जांच के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल गर्ग ने आरोपी को आईपीसी की धारा 409 के तहत दोषी करार देते हुए एक साल के कठोर कारावास और जुर्माना भरने की सजा सुनाई। भुगतान न करने की स्थिति में दोषी को 10 दिन की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
आठ साल पुराना मामला
पुलिस ने 29 अगस्त 2016 को चंडीगढ़ के सेक्टर 7-सी स्थित एसबीआई के एजीएम की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उत्तराखंड निवासी मैसेंजर ने नोटों के बंडल बनाते समय 12,000 रुपये की धोखाधड़ी की थी।
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