Chandigarh: नाबालिग से बलात्कार मामले में आरोपी बरी

Update: 2024-09-25 11:37 GMT
Chandigarh,चंडीगढ़: चंडीगढ़ की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट fast track special courts ने पोक्सो मामले में गिरफ्तार एक व्यक्ति को अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप साबित न कर पाने पर बरी कर दिया है। नाबालिग पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने 8 फरवरी 2023 को आईपीसी की धारा 363, 376 (2) (एन) और 376 (3) तथा पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह चंडीगढ़ में अपनी पत्नी और पांच बच्चों के साथ रहता है। 5 फरवरी 2023 को उसकी नाबालिग बेटी शाम करीब 7 बजे बिना किसी को बताए घर से निकल गई और काफी प्रयास के बाद भी उसका पता नहीं चल सका। उसने बताया कि उसे संदेह है कि
कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया है।
जांच के दौरान लड़की बरामद हुई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर ले गया था। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए, जिसमें उसने खुद को निर्दोष बताया। वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में विफल रहा है, जबकि शिकायतकर्ता आरोपी की पहचान करने में विफल रहा और उसने अपना पक्ष बदलने की घोषणा की। यहां तक ​​कि पीड़िता ने भी अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया।
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