Chandigarh.चंडीगढ़: चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (सीपीडीएल) ने शहर के 805 घरों के मालिकों को बिजली के खंभों और ओवरहेड लाइनों के बेहद करीब अनधिकृत निर्माण करने के लिए कनेक्शन काटने के नोटिस जारी किए हैं। इन उल्लंघनों में विस्तारित इमारतें, बालकनी, चारदीवारी और खंभों व लाइनों पर अतिक्रमण शामिल हैं। फरवरी 2025 में सीपीडीएल द्वारा शहर की बिजली वितरण प्रणाली का अधिग्रहण करने के बाद, ऐसे उल्लंघनों की पहचान करने के लिए गाँवों और कॉलोनियों में एक विस्तृत सर्वेक्षण किया गया। सीपीडीएल अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में उल्लंघन पाए गए और सेक्टर 25, बापू धाम कॉलोनी, सेक्टर 26; दरिया, खुदा जस्सू, खुदा लाहौरा, धनास, हल्लोमाजरा, फैदां, मनीमाजरा, मौली जागरां, मौली गाँव, विकास नगर, चरण सिंह कॉलोनी, पलसोरा, बुड़ैल, दादूमाजरा, दादूमाजरा कॉलोनी और मलोया में उल्लंघनकर्ताओं को 805 नोटिस जारी किए गए।
ये अनधिकृत निर्माण/परिवर्तन केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 और विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों का उल्लंघन हैं, जो जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विद्युत अवसंरचना और आस-पास की संरचनाओं के बीच न्यूनतम दूरी बनाए रखने का आदेश देते हैं। अधिकारियों ने कहा कि विद्युत खतरों को रोकने और जान-माल की सुरक्षा के लिए निर्धारित दूरी बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। निवासियों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि निर्देशों का पालन न करने पर बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली आपूर्ति काट दी जाएगी और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। निवासियों को दिए गए नोटिसों की जानकारी आवश्यक कार्रवाई के लिए चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड, नगर निगम और पुलिस विभाग सहित संबंधित विभागों के साथ भी साझा की गई है। अधिकारियों ने कहा कि वे उन घरों के मालिकों को और नोटिस भेजने की प्रक्रिया में हैं जहाँ बिजली लाइनों के पास अनधिकृत निर्माण किए गए हैं।