Chandigarh,चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तार सुनील कुमार उर्फ लकी और रोहित को बरी कर दिया है। पुलिस ने 22 जनवरी 2024 को विकास कुमार ठाकुर के बयान पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उसने आरोप लगाया कि 22 जनवरी को शाम करीब सात बजे वह और उसका दोस्त राज कुमार शौचालय के सामने पार्किंग में खड़े थे। कुछ देर बाद कुछ लड़के वहां आए और राज कुमार से बहस करने लगे। उनमें से एक ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 323, 324, 431, 34 और 307 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया। सुनील कुमार के वकील नरिंदर दलाल ने दलील दी कि आरोपी को मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि न तो शिकायतकर्ता और न ही घायलों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को आरोपों से बरी कर दिया।