Chandigarh,चंडीगढ़: शहर में दस पंजीकृत दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों ने अपनी इकाइयों को चौबीसों घंटे संचालित करने की इच्छा व्यक्त की है। शहर में दुकानदारों और व्यापारियों के लिए व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के उद्देश्य से श्रम विभाग ने एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके तहत पंजाब दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1958 के तहत पंजीकृत दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को श्रम विभाग से विशेष अनुमति की आवश्यकता के बिना पूरे वर्ष चौबीसों घंटे संचालित करने की अनुमति दी गई थी। इस अधिसूचना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए श्रम विभाग ने मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। श्रम विभाग के सचिव-सह-आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने स्पष्ट किया है कि विस्तारित परिचालन घंटे स्वैच्छिक हैं, लेकिन दुकानदारों और व्यापारियों के लिए अनिवार्य नहीं हैं। केवल श्रम विभाग के साथ पंजीकृत दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान ही इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि श्रम विभाग की कई टीमों ने विस्तारित परिचालन घंटों के लिए एसओपी को समझाने के लिए विभिन्न बाजारों में जागरूकता अभियान शुरू किया है। उन्होंने बताया कि 10 पंजीकृत दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों ने श्रम विभाग के ऑनलाइन पोर्टल labor.chd.gov.in पर स्वयं-वचन प्रस्तुत किए हैं, जिसमें पुष्टि की गई है कि उन्होंने विस्तारित घंटों के दौरान खुले रहने के लिए अधिसूचना के अनुसार आवश्यक व्यवस्था की है। ये दुकानें, मुख्य रूप से किराना और खाद्य व्यवसाय में, शहर के विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं। कर्मचारियों और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विस्तारित घंटों का विकल्प चुनने वाले दुकानदारों और व्यापारियों की सूची क्षेत्र के एसएचओ के साथ साझा की गई है। उन्होंने कहा कि विस्तारित घंटों के दौरान सफाई और अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सूची नगर निगम के साथ भी साझा की गई है। इच्छुक दुकानदारों और व्यापारियों के बीच सुविधा और जागरूकता बढ़ाने के लिए, श्रम विभाग ने छह श्रम निरीक्षकों और सहायक कर्मचारियों की टीमें बनाई हैं। आने वाले हफ्तों में जागरूकता बैठकें निर्धारित की गई हैं। नियमों के उल्लंघन के बारे में शिकायत श्रम विभाग को alcld-chd@chd.nic.in या संपर्क नंबर 0172-2679000 के माध्यम से की जा सकती है।