CBI अदालत ने चंडीगढ़ के दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय किए
Chandigarh.चंडीगढ़: यहां की सीबीआई अदालत ने दो साल पहले रिश्वतखोरी के एक मामले में गिरफ्तार किए गए दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। सेक्टर 17 थाने में तैनात एसआई अख्तर हुसैन और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) में तैनात कृष्ण कुमार को अक्टूबर 2023 में जीएसटी धोखाधड़ी के एक मामले में अपने रिश्तेदार की मदद करने के एवज में एक स्थानीय निवासी से 5 लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने दावा किया कि दोनों पुलिसकर्मी जीएसटी धोखाधड़ी के एक मामले को संभाल रहे थे और शिकायतकर्ता राम मेहर शर्मा के रिश्तेदार का पक्ष लेने के लिए अवैध रिश्वत मांग रहे थे।
पुलिसकर्मी 5 लाख रुपये की रिश्वत मांग रहे थे, जिसे बाद में घटाकर 2.50 लाख रुपये कर दिया गया। शिकायत मिलने पर सीबीआई ने ईओडब्ल्यू कार्यालय में जाल बिछाया। हालांकि, इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार अधिकारियों को चकमा देने में कामयाब रहे। वह रिश्वत की रकम लेकर फरार हो गए। बाद में अदालत द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने कहा कि "जांच की अंतिम रिपोर्ट और रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों के अवलोकन से, आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7(ए) के साथ आईपीसी की धारा 120-बी के तहत दंडनीय अपराध करने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। तदनुसार, उन्हें आरोप-पत्र सौंपा गया है, जिसके लिए उन्होंने खुद को दोषी नहीं बताया और मुकदमे की मांग की। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के लिए कार्यवाही अब 9 सितंबर तक स्थगित कर दी गई है।"