Yamunanagar यमुनानगर पुलिस ने यमुनानगर ज़िले के रादौर सब-डिविजन में आने वाली एक खराब सड़क की ठीक से मरम्मत न करने के आरोप में एक प्राइवेट कंपनी और उसके अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। यह कार्रवाई बार-बार दिए गए निर्देशों और 15 दिन की मोहलत के बावजूद मरम्मत न करने पर की गई है।यह मामला शिल्ली खुर्द-दौलतपुर होते हुए चमरोरी से हिरन छप्पर तक जाने वाली सड़क से जुड़ा है।
पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) के अधिकारियों की शिकायत पर, 'सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाव अधिनियम, 1984' की धारा 3 (1) के तहत सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। PWD प्रोविंशियल सब-डिविजन-II के सब-डिविजनल इंजीनियर की शिकायत के अनुसार, अंबाला-शामली एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के निर्माण के दौरान भारी वाहनों की आवाजाही के कारण यह सड़क खराब हो गई थी।
विभाग ने सड़क के खराब हिस्से पर बिटुमिनस पैचवर्क (डामर से मरम्मत) करने की ज़िम्मेदारी एक प्राइवेट कंपनी को सौंपी थी। हालांकि, काम पूरा करने के लिए बार-बार लिखित निर्देश दिए जाने के बावजूद, कंपनी कथित तौर पर ज़रूरी मरम्मत ठीक से करने में नाकाम रही। मिली जानकारी के मुताबिक, विभाग ने 19 मई, 2026 को कंपनी को एक पत्र जारी कर काम पूरा करने का निर्देश दिया था। इसके बाद, 23 जून को एक और पत्र जारी किया गया, जिसमें कंपनी को पैचवर्क पूरा करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया। आरोप है कि समय सीमा खत्म होने के बाद भी कंपनी ने निर्देशों का पालन नहीं किया। बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद सड़क की मरम्मत न होने पर विभाग ने पुलिस से संपर्क किया। जांच के बाद, पुलिस ने कंपनी और उसके ज़िम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की।