Chandigarh,चंडीगढ़: मोहाली की एक अदालत ने मंगलवार को खरड़ के सनी एन्क्लेव स्थित बाजवा डेवलपर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक जरनैल सिंह बाजवा Managing Director Jarnail Singh Bajwa की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस साल की शुरुआत में स्टेट क्राइम ब्रांच, मोहाली में आईपीसी की धारा 420, 465, 467, 468, 471, 120 के तहत बाजवा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। 1 अक्टूबर को एक अदालत ने 2024 में दर्ज आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी के नौ मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सभी मामले एनआरआई पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए थे। बाजवा को 30 अगस्त को धारा 174-ए के तहत 2022 में दर्ज एक मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।