राज्यपाल की सहमति के बाद, हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय गीता मेला अधिनियम अधिसूचित किया
राज्यपाल की सहमति के बाद, राज्य सरकार ने 'हरियाणा अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक, 2024' अधिसूचित किया।
हरियाणा : राज्यपाल की सहमति के बाद, राज्य सरकार ने 'हरियाणा अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक, 2024' अधिसूचित किया। वर्तमान में, राज्य में कोई स्वतंत्र प्राधिकरण नहीं है जो गीता जयंती महोत्सव का आयोजन करता हो। अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के प्रबंधन, नियमन एवं आयोजन हेतु राज्य में एक वैधानिक प्राधिकरण का गठन किया गया। मेले के दौरान आगंतुकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी प्राधिकरण की होगी।
सीएम उस प्राधिकरण के प्रमुख होंगे, जिसे अन्य कार्यों के अलावा सांस्कृतिक और शैक्षिक सेमिनार, कार्यशालाएं, मेले, प्रदर्शनियां और सम्मेलन आयोजित करने और गीता मेले आयोजित करने का अधिकार दिया गया था।
हरियाणा विधानसभा के हालिया बजट सत्र में प्राधिकरण से संबंधित एक विधेयक पारित किया गया था।