Gurugram गुरुग्राम यह गिरफ़्तारी तब हुई जब गुरुग्राम पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 के तहत हत्या की कोशिश का आरोप जोड़ा, जिसमें 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है।
पुलिस के बयान के मुताबिक, "गोल्फ कोर्स रोड पर एक कार द्वारा महिला बाइक सवार को टक्कर मारने का वीडियो वायरल होने के बाद, गुरुग्राम पुलिस ने खुद संज्ञान लिया और सेक्टर-56 पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया। गहन जांच और CCTV फुटेज के बारीकी से विश्लेषण के बाद, मामले में BNS की धारा 109 (हत्या की कोशिश) जोड़ी गई है, जिसमें 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है।" यह गिरफ़्तारी सेक्टर-56 स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) मनोज कुमार की अगुवाई वाली टीम के दक्षिण दिल्ली के कालकाजी में पीड़िता के घर जाकर उसका विस्तृत बयान दर्ज करने और पहले से दर्ज FIR में सख्त नई धाराएं जोड़ने के कुछ ही समय बाद हुई।
यह मामला रविवार सुबह गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर हुई एक घटना से जुड़ा है, जब सिया अपने साथी बाइकर्स के साथ बाइक चला रही थी। बेंसला, जो चार पहिया वाहन चला रहा था, ने कथित तौर पर उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गई। सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो पर पुलिस के सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल की नज़र पड़ने के बाद गुरुग्राम के सेक्टर-56 पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी।
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