ACB ने पूर्व HPS अधिकारी पर मामला दर्ज

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एक आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया है।

Update: 2023-03-24 09:57 GMT
एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने डीएसपी रैंक के पूर्व एचपीएस अधिकारी फूल सिंह को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एक आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया है।
ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि फूल सिंह ने स्टेट विजिलेंस ब्यूरो में काम किया है, जिसे अब एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम दिया गया है। सतर्कता मामले की जांच के दौरान घोर अनियमितताओं और आपराधिक कदाचार के आरोपों पर उनके खिलाफ सतर्कता जांच का आदेश दिया गया था।
विस्तृत जांच के बाद आरोप सही पाए गए। तदनुसार, उनके और उनके सहयोगियों के खिलाफ हिसार में आईपीसी की धारा 166, 199, 200 और 204 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (डी) के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।
आरोपों की गंभीरता को देखते हुए एसीबी के अधिकारियों की एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया गया और मामले की जांच उसे सौंपी गई। एसआईटी ने आरोपी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार कर हिसार की अदालत में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
Full View
Tags:    

Similar News

-->