Faridabad में प्रदूषण मानदंडों का उल्लंघन करने पर 5 साल में 416 औद्योगिक इकाइयां बंद

Update: 2024-09-09 07:22 GMT
Haryana. हरियाणा: हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड Haryana State Pollution Control Board (एचएसपीसीबी) के सूत्रों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में प्रदूषण मानदंडों का उल्लंघन करने के आरोप में 416 औद्योगिक इकाइयों को सील किया गया है। सील की गई इकाइयों में रंगाई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एल्युमीनियम सिल्लियां, प्लास्टिक आइटम, रेडी मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) और कपड़ा-संबंधी कार्यों सहित विभिन्न प्रकृति के कार्य शामिल पाए गए। उपलब्ध विवरणों के अनुसार, फरीदाबाद क्षेत्र में कुल 154 इकाइयों को बंद किया गया है, जबकि जिले के बल्लभगढ़ क्षेत्र में 262 इकाइयों को इसी तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। यह पता चला कि उल्लंघन करने वाली इकाइयां सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ईटीपी) और एचएसपीसीबी से संचालन की सहमति (सीटीओ) और स्थापना की सहमति (सीटीई) के रूप में आवश्यक अनुमति के बिना काम कर रही थीं। सूत्रों ने बताया कि यह कार्रवाई राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) सहित प्राधिकारियों के पास दर्ज कराई गई अनेक शिकायतों के मद्देनजर विभाग को दिए गए निर्देशों के तहत की गई है।
ये इकाइयां सूर्य विहार, डबुआ कॉलोनी, धीरज नगर, खेरी रोड, बसलवा कॉलोनी, एसजीएम नगर, इंदिरा कॉम्प्लेक्स, जीवन नगर, वजीरपुर रोड, नंगला एन्क्लेव, गाजीपुर राड, मथुरा रोड, फरीदपुर, पंचशील कॉलोनी, उद्योग विहार, डबुआ-पाली रोड और फरीदाबाद उपमंडल के एत्मादपुर, बड़खल, बसंतपुर, मीठापुर, मवई, टिपलट, भटोला, दौलताबाद, भांकरी, पाली, काबुल पट्टी और राजपुर कलां गांवों जैसे विभिन्न इलाकों से संचालित हो रही हैं। बल्लभगढ़ की नागरिक सीमा के भीतर और बाहर स्थित सेक्टर 58, कुरैशीपुर, राजीव कॉलोनी, नेकपुर, संजय कॉलोनी, नंगला गुजरान, सरूरपुर और मदलपुर गांवों जैसे क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में इकाइयां पाई गई हैं। स्थानीय निवासी नरेंद्र सिरोही और वरुण गुलाटी के अनुसार, ये इकाइयां नालियों या खुले में हानिकारक रसायन छोड़ रही थीं, जिसके परिणामस्वरूप अनुपचारित अपशिष्ट यमुना और जिले के अन्य जल निकायों में छोड़ा जा रहा था, जिन्होंने अधिकारियों के पास कई शिकायतें दर्ज कराई हैं। एनजीटी में जनहित याचिका दायर करने वाले वरुण ने कहा, "त्वरित कार्रवाई की कमी के कारण ऐसी इकाइयों की संख्या बढ़ गई है, जिन्हें बढ़ते जल और वायु प्रदूषण की समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।" पता चला है कि छापेमारी से पहले इकाइयों के किसी अन्य स्थान पर चले जाने के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकी। सूत्रों के अनुसार, हालांकि उल्लंघन करने वाली इकाइयों की बिजली और पानी की आपूर्ति को काटने की सिफारिश की गई है, लेकिन कुछ मामलों में फिर से कनेक्शन जोड़ने की बात भी सामने आई है। पिछले करीब दो सालों में 200 से ज़्यादा ऐसी इकाइयों के खिलाफ़ शिकायतें दर्ज की गई हैं।
एचएसपीसीबी, फरीदाबाद के क्षेत्रीय अधिकारी संदीप सिंह Officer Sandeep Singh ने कहा, "प्रदूषण मानदंडों का उल्लंघन करके काम करने वाली इकाइयों के खिलाफ़ अभियान जारी है और नियमों के अनुपालन में कार्रवाई की जाएगी।" उल्लंघन करने वाली इकाइयाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) और एचएसपीसीबी से संचालन के लिए सहमति (सीटीओ) और स्थापना के लिए सहमति (सीटीई) के रूप में आवश्यक अनुमति के बिना काम कर रही थीं। यह कार्रवाई राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) सहित अधिकारियों के पास दर्ज की गई कई शिकायतों के मद्देनजर विभाग को दिए गए निर्देशों के जवाब में की गई है।
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