राष्ट्रीय लोक अदालत में 13,795 मामलों का निपटारा

14 पीठों का गठन किया गया था।

Update: 2023-05-14 05:48 GMT
जिला न्यायालय परिसर सेक्टर 43 में आज आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 13,795 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
आपराधिक समझौता योग्य मामले, एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत मामले, बैंक वसूली मामले, एमएसीटी मामले, वैवाहिक विवाद, मध्यस्थता मामले, अन्य नागरिक मामले, नगरपालिका मामले और यातायात चालान को लिया गया और पार्टियों की सहमति से निपटाया गया।
जिला न्यायालयों में सेवारत न्यायिक अधिकारियों की अध्यक्षता में 14 पीठों का गठन किया गया था।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति रितु बहरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंडीगढ़ अरुणवीर वशिष्ठ, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़ के सदस्य सचिव सुरेंद्र कुमार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़ के सचिव नवजीत क्लेयर ने धन्यवाद दिया। लोक अदालत को सफल बनाने के लिए आम जनता उन्होंने लोगों से अपने विवादों को लोक अदालतों के माध्यम से हल करने की अपील की, जो मूल रूप से 'जनता की अदालत' है जो जनता को न्याय वितरण प्रणाली में भाग लेने के लिए सशक्त बनाती है।
75,19,630 रुपये का जुर्माना लगाकर 8,345 ट्रैफिक चालान भी निपटाए गए। 13,80,028 रुपये की राशि के कुल 2,988 मामले स्थायी लोक अदालत (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं) द्वारा निपटाए गए, 19 श्रम विवाद मामले 14,03,799 रुपये और 73 उपभोक्ता अदालती मामले 3 रुपये की राशि से जुड़े थे। 92,00,000 का निस्तारण भी किया गया।
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