Yamunanagar के गांवों में अवैध खनन पर 11 लोगों पर 3.57 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया
हरियाणा Haryana : हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यमुनानगर ने यमुनानगर जिले के कोहलीवाला और मांडेवाला गांवों में पंचायती जमीन पर कथित तौर पर अवैध खनन करने वाले 11 लोगों पर 3.57 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश पर गठित संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई।कोहलीवाला गांव के बलविंदर कुमार ने 2022 में एनजीटी को दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि यमुनानगर जिले की भूड़ कलां ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले कोहलीवाला और मांडेवाला गांवों में 156 एकड़ पंचायती जमीन के बड़े हिस्से पर अवैध खनन किया जा रहा है।
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि इस जमीन से अवैध रूप से खैर के पेड़ काटे जा रहे हैं और यह सब स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अवैध खनन में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए। बलविंदर कुमार की शिकायत मिलने के बाद एनजीटी ने खान एवं भूविज्ञान निदेशक, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला वन अधिकारी और यमुनानगर के उपायुक्त की संयुक्त समिति गठित की। समिति ने साइट का दौरा किया और वीडियो रिकॉर्डिंग की मदद से वस्तुस्थिति का पता लगाया। यमुनानगर के एचएसपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी वीरेंद्र पुनिया ने कहा, "संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए हमने भूड़ कलां ग्राम पंचायत की पंचायती जमीन पर अवैध खनन करने के लिए कोहलीवाला और मांडेवाला गांवों के 11 लोगों पर 3,57,84,180 रुपये का पर्यावरण मुआवजा लगाया है।" उन्होंने कहा कि अवैध खनन मामले में शामिल और लोगों की पहचान की जा रही है।