पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 10 न्यायाधीशों को परमानेंट करते हुए प्रमोट किया गया

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दी जानकारी

Update: 2024-03-11 10:00 GMT

चंडीगढ़: भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आदेशों पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 10 न्यायाधीशों को परमानेंट करते हुए प्रमोट किया गया है। पूरे देश से 13 न्यायाधीशों को पदोन्नती मिली है, जिनमें 10 पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, दो आंध्र-प्रदेश हाईकोर्ट और एक मध्य प्रदेश से हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर उनकी पदोन्नति की घोषणा की।

कैबिनेट मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भारत के संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपति, भारत के चीफ जस्टिस से परामर्श के बाद, अतिरिक्त न्यायाधीशों को हाईकोर्ट में स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने सभी 13 न्यायाधीशों के नाम घोषित करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं।

मिली जानकारी के अनुसार, इन सभी अतिरिक्त न्यायाधीशों को इससे पहले दो साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। दो साल पूरे होने के बाद इन्हें न्यायाधीश या जिसे आम बोलचाल की भाषा में "स्थायी न्यायाधीश" कहा जाता है, के रूप में पदोन्नत किया जाता है।

जानें पदोन्नत हुए न्यायाधीशों के नाम: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के लिए कुलदीप तिवारी, गुरबीर सिंह, दीपक गुप्ता, अमरजोत भट्‌टी, रितु टैगोर, मनीषा बतरा, हरप्रीत कौर जीवन, सुखविंदर गौर, संजीव बेरी और विक्रम अग्रवाल को चुना गया है और स्थायी न्यायाधीशों की श्रेणी में इन्हें रखा गया है।

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