गुजरात में बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों का चालान काटा जाएगा

गुजरात न्यूज

Update: 2023-06-26 09:27 GMT
गुजरात के परिवहन विभाग ने एक बड़ा बदलाव करते हुए बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों पर कार्यवाही का फैसला किया है। 1 जुलाई से बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। नए नियम के मुताबिक, ''एप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन'' लिखा स्टीकर काम नहीं करेगा।
यातायात अधिनियम के अनुसार जुर्माना वसूला जाएगा
पसंदीदा नंबर आने तक वाहन चालक बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाते नजर आते हैं, लेकिन अगले माह से यह व्यवस्था बंद की जा रही है। अगर कोई भी वाहन नंबर प्लेट या अस्थायी नंबर के साथ सड़कों पर चल रहा है तो उसे ट्रैफिक एक्ट के तहत जुर्माना देना होगा। हालांकि, अगर किसी वाहन की डिलीवरी जुलाई के पहले हफ्ते से पहले हुई है तो उसे छूट दी जाएगी।
नया नियम लागू होने में 15 दिन का समय लग सकता है
1 जुलाई के बाद जो भी वाहन बिना नंबर प्लेट के मिलेगा, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। नया नियम लागू होने में 15 दिन का समय लग सकता है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नया नियम दोपहिया, तिपहिया, कार, मालवाहक वाहन, ट्रैक्टर और अन्य वाहनों पर लागू होगा। ऐसे वाहनों को आरटीओ में भौतिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। वाहन के कागजात अपलोड होते ही नंबर घोषित कर दिया जाएगा और शोरूम के डीलर को ड्राइवर को नंबर प्लेट लगानी होगी। नए नियमों के मुताबिक नंबर प्लेट डीलर वाहन चालक को लगाकर देगा। विभाग ने पहले भी ऐसा नियम बनाया था लेकिन वाहन चालकों को नंबर प्लेट के लिए आरटीओ कार्यालय जाना पड़ता था।
Tags:    

Similar News

-->