Corporate offices बनाने के नियमों में बदलाव से इन लोगों को मिलेगा ज्यादा फायदा
Ahmedabad अहमदाबाद: कॉरपोरेट कार्यालय स्थापित करने के लिए राज्यों के अलग-अलग नीति नियम हैं। इन नियमों को अब राज्य सरकार ने संशोधित कर दिया है. अभी तक कॉरपोरेट ऑफिस का निर्माण नियमानुसार होता था। इसे 2016 की होटल पॉलिसी के तहत बनाया गया था। इसके स्थान पर अब राज्य सरकार द्वारा 2024 होटल नीति लागू करने का निर्णय लिया गया है।
क्या है नया सर्कुलर, कहां बदले नियम?: गुजरात सरकार के डेवलपमेंट प्लान के मुताबिक, आर-3 जोन में आवास निर्माण के लिए 0.3 (फ्लोर स्पेस इंडेक्स) की एफएसआई दी गई है। लेकिन 6 अक्टूबर को जारी होटल पॉलिसी सर्कुलर ने इस जोन में बदलाव कर दिया है. अब राज्य सरकार ने पंजीकृत कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट-पंजीकृत कार्यालय स्थापित करने के लिए आर-3 जोन में 0.7 का अतिरिक्त एफएसआई (फ्लोर स्पेस इंडेक्स) प्रदान करने के लिए 6 सितंबर को एक औपचारिक परिपत्र जारी किया है।
एफएसआई क्या है?: एफएसआई का मतलब फ्लोर स्पेस इंडेक्स है जो कवर किए गए फर्श क्षेत्र और फर्श क्षेत्र का अनुपात है। इसे एफएआर फ्लोर एरिया अनुपात भी कहा जाता है। स्थानीय प्राधिकारियों को विनियमित करता है। फ़्लोर स्पेस इंडेक्स शहरों और कस्बों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा क्षेत्रवार एफएसआई तय की जाती है। जो अब तक 0.3 था जिसे नए नियम के अनुसार 0.7 तय किया गया है.
इन इलाकों पर पड़ेगा असर, इन्हें होगा फायदा: अभी स्थिति यह है कि घर बनाने के लिए कम निर्माण और कॉरपोरेट ऑफिस बनाने के लिए ज्यादा निर्माण की इजाजत है। आर-3 जोन भोपाल, अंबली और वैष्णोदेवी हैं। इस फैसले के बाद अब इन इलाकों में आवासीय भवनों से ज्यादा कॉरपोरेट ऑफिस बनाए जा सकेंगे। होटल नीति 2016 के अनुसार अब तक राज्य सरकार की ओर से केवल आर-3 जोन में आवास और होटल बनाने की अनुमति दी जाती थी। आर-3 का मतलब केवल आवासीय है। ऐसे में रेजिडेंशियल जोन में रेजिडेंशियल हाउस के साथ-साथ कॉरपोरेट हाउस को भी इजाजत दी गई है।