सत्र न्यायालय ने दो आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज कर दी

आईएसडी कॉल को जीएसएम नेटवर्क में परिवर्तित कर दूरसंचार विभाग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर भारत सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने के मामले में आरोपी अब्दुल गफ्फार शिवम उर्फ ​​सेंथिल की अग्रिम जमानत याचिका सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है.

Update: 2022-10-23 02:23 GMT

न्यूज़ क्रेडिट : sandesh.com

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। आईएसडी कॉल को जीएसएम नेटवर्क में परिवर्तित कर दूरसंचार विभाग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर भारत सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने के मामले में आरोपी अब्दुल गफ्फार शिवम उर्फ ​​सेंथिल की अग्रिम जमानत याचिका सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है. मुख्य लोक अभियोजक सुधीर ब्रह्मभट ने प्रस्तुत किया कि आरोपियों ने एसजी हाईवे पर भवन परिसर में कार्यालय खोलकर कॉल घोटाला चलाया है। आरोपितों ने सरकार के दूरसंचार विभाग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर केंद्र सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है। देश को गंभीर नुकसान पहुंचाने वाले इस मामले में आरोपी की हिरासत में जांच जरूरी है। इसलिए इस मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की जानी चाहिए।

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