रु. पांच करोड़ से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों को अनिवार्य एचएसएन कोड देना होगा, 1 नवंबर से लागू होगा नियम
जीएसटी ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे छोटे व्यापारियों को परेशानी हो रही है, क्योंकि 5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों को अब कोई भी वस्तु बेचने से पहले बिल पर अनिवार्य रूप से चार अंकों का एचएसएन कोड लिखना होगा।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। जीएसटी ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे छोटे व्यापारियों को परेशानी हो रही है, क्योंकि 5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों को अब कोई भी वस्तु बेचने से पहले बिल पर अनिवार्य रूप से चार अंकों का एचएसएन कोड लिखना होगा। नियम के लागू होने से छोटे कारोबारियों की मुश्किलें और बढ़ेंगी। दिवाली में सरकार की ओर से व्यापारियों को तोहफे दिए जाते हैं, कारोबारियों को फायदा पहुंचाने की घोषणा की जाती है तो कहा जा सकता है कि उन्हें धनतेरस का तोहफा मिला है. वहीं इस साल धनतेरस के दिन व्यापारियों खासकर छोटे व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ाने का फैसला किया गया है. 5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों को अब जीएसटीआर 1 रिटर्न में अनिवार्य एचएसएन कोड दर्ज करना होगा। यह नियम एक नवंबर से लागू हो जाएगा। साथ ही जीएसटी पोर्टल पर इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई है।