मोरबी हैंगिंग ब्रिज हादसा मामले में जयसुख पटेल को राहत
रबी हैंगिंग ब्रिज हादसा मामले में जयसुख पटेल को राहत मिल गई है.
गुजरात :मोरबी हैंगिंग ब्रिज हादसा मामले में जयसुख पटेल को राहत मिल गई है. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जयसुख पटेल को जमानत दे दी है. आरोपी जयसुख पटेल को सशर्त जमानत दे दी गई है. सस्पेंशन ब्रिज हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी.
वह पिछले 400 दिनों से जेल में थे
मोरबी ब्रिज हादसा मामले में पिछले 400 दिनों से जेल में बंद आरोपी जयसुख पटेल को आखिरकार जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने जयसुख पटेल को सशर्त जमानत दे दी है. वह 400 दिनों तक जेल में थे और बाहर आने के लिए बेचैन थे। उन्होंने कई अदालतों में भी अर्जी दी थी. आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी है.
जानिए क्या है मामला
वर्ष 2022 में दिवाली उत्सव के दौरान 30 अक्टूबर की शाम को हुई मोरबी ब्रिज त्रासदी में महिलाओं और बच्चों सहित 135 निर्दोष लोगों की जान चली गई। इस मामले में पुलिस की भूमिका पर पहले ही सवाल उठ चुके हैं. शाम 6.30 बजे हुए हादसे के बाद जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तो पुलिस ने रात 8.15 बजे एफआईआर दर्ज की. मोरबी बी डिविजन पुलिस स्टेशन के पीआई प्रकाश अंबारामभाई डेकावडिया ने रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच शिकायत करते हुए कई सवाल उठाए. तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक पी.ए. झाला ने जांच के साथ-साथ गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू कर दिया. पुलिस ने सुरक्षा गार्ड, टिकट बुकिंग क्लर्क और मैनेजर समेत 9 को गिरफ्तार किया है. तीन महीने बाद जनवरी-2023 के अंत में जब जयसुख पटेल कोर्ट में पेश हुए तो गिरफ्तारियों की संख्या 10 तक पहुंच गई. अरबपति असमिया और ओरेवा ग्रुप के मालिक जयसुख पटेल 13 महीने से जेल में थे और आज उन्हें जमानत मिल गई।