मां-बेटी से दुष्कर्म...सूरत रेप केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, धूतारा बाबा को मिली ये सजा

मां-बेटी से दुष्कर्म का मामला

Update: 2022-05-06 14:36 GMT
गुजरात: एक कोर्ट ने तांत्रिक विधि से लोगों को ठीक करने की बात कहकर मां-बेटी से रेप करने के जुर्म में बाबा अकमल उर्फ ​​अकमल बाबा रजा शेख को उम्रकैद की सजा सुनाई है. सूरत में ख्वाजा राणा दरगाह के पास एक दुकान में बाबा 14 साल की मासूम बच्ची को रस्म के नाम पर दूसरे कमरे में ले गया और उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया. कोर्ट ने केस जीत लिया और बाबा को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही बच्चे के लिए 8 लाख मुआवजे की घोषणा की गई है। न्यायाधीश श्रीमती ए. ए। व्यास ने कहा कि फैसले में बाबा का कदम लोगों की भावना के साथ छेड़छाड़ है। हालांकि सरकारी वकील नयन सुखाड़वाला ने सख्त सजा की मांग की। बेटी के बाद पिता ने मां को भी अपनी हवस का शिकार बनाया।
सूरत के तांत्रिक अजमल को एक अदालत ने मानसिक रूप से बीमार महिला और उसकी बेटी से बलात्कार के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई है. घटना का विवरण यह है कि वर्ष 2017 में महिला मानसिक रूप से बीमार पति को ठीक करने तांत्रिक के पास गई थी। तांत्रिक अजमल महिला को दूसरे कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने न सिर्फ महिला बल्कि उसकी 14 साल की बेटी के साथ भी दुष्कर्म किया। उसने किसी को बताने पर अपने पति को जान से मारने की धमकी भी दी। अंतत: महिला ने अपराध की सूचना थाने में दी। पुलिस ने अजमल को गिरफ्तार कर लिया और अदालत ने उसे 5 साल के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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