Rajlkot: दस्तावेजों से छेड़छाड़ के आरोप में दो नगर निगम अधिकारी गिरफ्तार

Update: 2024-06-16 05:20 GMT
  Rajkot राजकोट: राजकोट नगर निगम (RMC) के दो कर्मचारियों को पिछले महीने Game Zone में लगी आग के बाद उससे जुड़े दस्तावेजों में कुछ बदलाव करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस आग में 27 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही गुजरात के राजकोट शहर में टीआरपी गेम जोन में 25 मई को हुई घटना के सिलसिले में छह सरकारी कर्मचारियों समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उपायुक्त
(अपराध)
पार्थराजसिंह गोहिल ने बताया कि शहर की अपराध शाखा ने आग की घटना के बाद आधिकारिक रजिस्टर में बदलाव करने में कथित संलिप्तता के आरोप में आरएमसी के सहायक नगर नियोजन अधिकारी राजेश मकवाना और सहायक अभियंता जयदीप चौधरी को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा, "उन्होंने आग की घटना के बाद टीआरपी गेम जोन से जुड़े सरकारी दस्तावेजों में कुछ बदलाव किए। उन्होंने जाली दस्तावेज भी बनाए।
" गोहिल ने कहा, "हमने TRP Game Zone
 में आग लगने के सिलसिले में अब तक छह सरकारी कर्मचारियों और छह अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है।" इससे पहले गिरफ्तार किए गए चार सरकारी कर्मचारियों में राजकोट के टाउन प्लानिंग अधिकारी एम डी सागथिया, सहायक टीपीओ मुकेश मकवाना और गौतम जोशी तथा कलावड़ रोड फायर स्टेशन के पूर्व स्टेशन अधिकारी रोहित विगोरा शामिल हैं। गेम जोन के सह-मालिक अशोकसिंह जडेजा ने गुरुवार शाम को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जडेजा टीआरपी गेम जोन के छह मालिकों में से एक हैं। उनमें से पांच को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और 25 मई को लगी आग में एक की मौत हो गई। गेम जोन के एक मैनेजर को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, घटना की जांच के दौरान यह पुष्टि हुई कि गेम जोन के सह-मालिकों में से एक प्रकाश हिरन, जिसका नाम एफआईआर में दर्ज है और जो इस त्रासदी के बाद से लापता था, की आग में
मौत
हो गई, क्योंकि वह आग लगने के समय अंदर था। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से पता चला कि ग्राउंड फ्लोर पर वेल्डिंग के काम के दौरान थर्माकोल (पॉलीस्ट्रीन) शीट पर चिंगारी गिरने से आग लगी। हालांकि, वहां मौजूद कर्मचारियों ने आग बुझाने के लिए आग बुझाने के उपकरणों का इस्तेमाल किया, लेकिन यह तेजी से फैल गई और आखिरकार गेम जोन को अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस के अनुसार, गेम जोन का संचालन आरएमसी के अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के बिना किया जा रहा था।
राजकोट की घटना के बाद, राज्य भर में कई गेम जोन और अन्य मनोरंजन केंद्रों को सील कर दिया गया और बिना अपेक्षित अनुमति के ऐसी सुविधाएं चलाने के लिए मालिकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई।
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