अहमदाबाद के तीर्थयात्रियों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

अहमदाबाद से हज के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं से अधिक किराया वसूलने के हज कमेटी के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है.

Update: 2023-05-16 07:40 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अहमदाबाद से हज के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं से अधिक किराया वसूलने के हज कमेटी के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता ने याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है कि इस स्तर पर याचिका की तत्काल सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस अर्जी पर सुनवाई हमेशा की तरह आगे बढ़ेगी।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि पहले पूरे देश के तीर्थयात्रियों से एक ही किराया वसूला जाता था। हालांकि अब देश के अलग-अलग एयरपोर्ट से हज का किराया अलग-अलग दरों पर लिया जाता है। अहमदाबाद और मुंबई से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के किराए में 70 हजार रुपये का अंतर है.
जिससे किराए को लेकर एकरूपता या एकरूपता नहीं है। किराए में इस विसंगति को लेकर तीर्थयात्रियों में भारी असंतोष है। पूर्व में हाजियों को हज के लिए 2100 रियाल दिए जाते थे, हालांकि इस वर्ष से इसे बंद कर दिया गया है। याचिकाकर्ता की मांग है कि तीर्थयात्रियों से वसूला गया अतिरिक्त पैसा उन्हें वापस किया जाए।
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