राजकोट में नवरात्रि दिशानिर्देश जारी: फायर NOC सहित घोषणा की 4 प्रतियां अनिवार्य

Update: 2024-10-01 12:30 GMT
Rajkotराजकोट: शहर में गरबा आयोजकों ने नए नियमों के तहत फायर एनओसी लेने की कवायद शुरू कर दी है. कहा गया है कि सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सबकुछ ठीक रहा तो मंजूरी दे दी जायेगी. इस मामले के प्रभारी मुख्य अग्निशमन अधिकारी अमित दवे के मुताबिक, 'नवरात्रि के मौके पर राजकोट शहर के अलग-अलग इलाकों में रास-गरबा का आयोजन किया जाता है. इनमें से अब तक 15 आयोजकों ने फायर एनओसी के लिए आवेदन किया है।
4 प्रतियों में देना होगा घोषणा पत्र: आगे उन्होंने कहा, 'स
रकार की न
ई गाइड लाइन के मुताबिक, केवल फायर सेफ्टी उपकरण रखने का घोषणा पत्र देना होगा. जिसमें कुछ दूरी पर एबीसी प्रकार के अग्निशामक यंत्र, सीओ2 प्रकार के अग्निशामक यंत्र, रेत की बाल्टियाँ और पानी के बैरल भी शामिल हैं। आयोजकों को 4 प्रतियों में घोषणा पत्र देना होगा कि ये सभी व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैं। गरबा आयोजकों को प्राप्त घोषणा पत्र के साथ एक शपथ पत्र भी जमा करना होगा। जो चार प्रतियों में होगी। इनमें से एक प्रति नगर निगम के पास, दूसरी पुलिस के पास, तीसरी पीजीवीसीएल के पास और चौथी प्रति आयोजकों के पास रहेगी। इस प्रति के माध्यम से पीजीवीसीएल का अस्थायी कनेक्शन भी प्राप्त किया जा सकता है। घोषणा के अनुरूप व्यवस्था है या नहीं? जिसे देखने के लिए अग्निशमन टीम द्वारा कभी भी औचक निरीक्षण किया जाएगा। इस दौरान अगर कोई खामी पाई जाए तो उसे तुरंत दूर करना होगा।'
फायरमैन सहित टीम लगातार अलर्ट पर रहेगी: आमतौर पर त्योहारों के दौरान अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को छुट्टियां नहीं मिलती हैं, इसलिए इस बार भी सभी फायर स्टेशनों में स्टेशन अधिकारी और फायरमैन सहित टीम लगातार अलर्ट पर रहेगी। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में तुरंत अधिकतम संख्या में टीमें पहुंचने के लिए सभी तैयारियां की गई हैं। आपको बता दें कि एक दिवसीय नवरात्रि के आयोजकों से भी कहा गया है कि यह मंजूरी लेना अनिवार्य है.
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