"संविधान द्वारा शासित देश के लिए विधायी प्रारूपण बहुत महत्वपूर्ण, आवश्यक कला है": Amit Shah
Gujarat गांधीनगर : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि संविधान द्वारा शासित भारत जैसे देश के लिए "विधायी प्रारूपण" एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक कला है। शाह मंगलवार को गुजरात विधानसभा में 'विधायी प्रारूपण प्रशिक्षण' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष शंकर चौधरी और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।
गृह मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, हो रही है। उन्होंने उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने 10 साल पूरे कर लिए हैं, इस दौरान भारत वैश्विक आकांक्षाओं का केंद्र बन गया है, जिसकी जड़ें गुजरात विधानसभा में हैं। अमित शाह ने कहा कि यह कला धीरे-धीरे लुप्त
गृह मंत्री ने कहा कि "विधायी प्रारूपण" कानून का सार है और इस कला का ह्रास न केवल लोकतंत्र के लिए हानिकारक होगा, बल्कि राज्य और देश के लाखों लोगों को भी नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि यदि कानून बनाते समय विधायी प्रक्रिया को समझे बिना प्रारूपण किया जाता है, तो कानून कभी भी अपने इच्छित उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा, "कैबिनेट नोट को विधेयक में बदलने की जिम्मेदारी विधायी विभाग की होती है, जो अंततः कानून बनाने की ओर ले जाती है।" शाह ने कहा कि जब तक "विधायी प्रारूपण" की प्रक्रिया पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप से विकसित नहीं हो जाती, तब तक लोकतंत्र के सफल होने की संभावना कम ही रहती है।
अमित शाह ने आगे कहा कि यदि दुनिया में "विधायी प्रारूपण" के लिए कोई आदर्श है, तो वह भारत के संविधान का निर्माण है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के निर्माण से बड़ी कोई प्रक्रिया नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्पष्टता "विधायी प्रारूपण" की कला का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने कहा, "विधायक अपने उद्देश्यों को कानून में बदलने में जितने स्पष्ट होंगे, ग्रे एरिया उतना ही कम होगा; और ग्रे एरिया जितना कम होगा, न्यायिक हस्तक्षेप उतना ही कम होगा।" उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि न्यायिक हस्तक्षेप तब होता है जब ग्रे एरिया में स्पष्ट कानूनी व्याख्याओं का अभाव होता है; इसलिए, कानूनों को स्पष्ट किया जाना चाहिए। "उदाहरण के लिए, द्वारा बहुत स्पष्ट रूप से तैयार किया गया था। उन्होंने कहा, "संविधान के अस्थायी प्रावधान" शब्द बहुत महत्वपूर्ण था, जिसका अर्थ है कि यह "स्थायी प्रावधान" नहीं है, और इसे हटाने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यह उल्लेख किया गया था कि राष्ट्रपति किसी भी समय लोकसभा और राज्यसभा दोनों में साधारण बहुमत से मान्य होने के साथ अनुच्छेद 370 को रद्द करने का संवैधानिक आदेश जारी कर सकते हैं," शाह ने कहा। अनुच्छेद 370 को संविधान की मसौदा समिति
गृह मंत्री ने कहा कि यदि उस समय अनुच्छेद 370 को अस्थायी रूप में रखा जाता तो इसे हटाने के लिए दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती। उन्होंने कहा, "हालांकि, विधायकों का स्पष्ट मानना था कि अस्थायी प्रावधान एक अस्थायी व्यवस्था थी और परिणामस्वरूप, इसे हटाने का संदर्भ अनुच्छेद 370(3) में रखा गया।" उन्होंने सभी विधायकों और सांसदों से विधायी प्रारूपण विंग के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने और उनके साथ चर्चा करते रहने की अपील की। उन्होंने उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में संसद भवन के भीतर "विधायी प्रारूपण" के लिए एक प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना की। अमित शाह ने कहा कि एक जागरूक राजनेता अपनी कानूनी समझ के माध्यम से महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। जी.वी. मावलंकर का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष में होने के बावजूद उन्होंने 16 सुधारों का प्रस्ताव रखा, जिनमें से सभी को सत्तारूढ़ दल को स्वीकार करना पड़ा क्योंकि वे सुधार के लिए सुविचारित प्रस्ताव थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विधायी प्रारूपण में शामिल लोगों में दार्शनिक की क्षमता, ऐतिहासिक तथ्यों का ज्ञान और भाषा विज्ञान की गहरी समझ होनी चाहिए। (एएनआई)