Kheda rape case: नडियाद सत्र न्यायालय ने बलात्कार करने वाले को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
Khedaखेड़ा: डेढ़ साल पहले खेड़ा जिले के एक गांव में 65 साल की महिला के साथ दुष्कर्म हुआ था. हाल ही में इस मामले में आरोपी को खेड़ा जिला सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपी को रुपये भी देने होंगे. 51 हजार का जुर्माना लगाया गया है और नजीर पेश की गयी है.
65 साल की बुजुर्ग महिला से रेप: डेढ़ साल पहले पीड़ित बुजुर्ग महिला अपने घर के बाहर बैठी थी. तभी नराधम अरविंद चूनरा, जो अकेली थी, ने उसका गला पकड़ लिया और दुष्कर्म की नियत से घर के पीछे खींच ले गया. जहां उसे नीचे गिरा दिया और उसके गालों से छेड़छाड़ की। उसने महिला को जान से मारने की धमकी भी दी.
कोर्ट ने आरोपी को सुनाई सजा: इस मामले में मातर थाने में शिकायत दर्ज करायी गयी थी. सरकारी वकील प्रेम तिवारी की दलीलों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए खेड़ा जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी अरविंद उर्फ कातिलो ईश्वरभाई चुनारा को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। 51 हजार का जुर्माना लगाया गया. जुर्माने की रकम में से रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। माननीय न्यायालय द्वारा 50,000 का आदेश दिया गया है।
पीड़िता को मुआवजा दिया गया: सरकारी वकील प्रेम आर. तिवारी ने कहा कि, नामदार कोर्ट ने 14 गवाहों और 18 दस्तावेजी सबूतों और दलीलों के आधार पर सजा सुनाई। समाज में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार होते रहते हैं और कोर्ट द्वारा कड़ी सजा की दलील देते हुए सजा भी सुनाई जाती रही है. साथ ही सीआरपीसी की धारा 357(ए) के तहत पीड़िता को पांच हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। मुआवजे के तौर पर 4,00,000 रुपये देने का आदेश दिया गया है.