PM मोदी की डिग्री मामले में अब सुप्रीम कोर्ट से भी केजरीवाल को झटका, सुनवाई से किया इनकार

झटका, सुनवाई से किया इनकार

Update: 2023-08-26 10:27 GMT
गुजरात :प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से संबंधित मामले में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को राहत मिलते नहीं दिखाई दे रही है. सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा दाखिल इस मामले से जुड़ी एक याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई से इनकार कर दिया.
इस साल अगस्त महीने की ही शुरुआत में गुजरात हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े मामले पर रोक लगा देने की केजरीवाल और संजय सिंह की याचिका से इनकार कर दिया था. हाई कोर्ट के आदेश को जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो भी केजरीवाल और संजय सिंह को राहत नहीं मिली.
29 अगस्त को गुजरात हाई कोर्ट में होनी है सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर कहा कि ये मामला अभी गुजरात हाई कोर्ट में लंबित है और 29 अगस्त को इसपर सुनवाई होनी है. इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने 29 अगस्त को फैसला आ जाने के भरोसा जताते हुए केजरीवाल और संजय सिंह से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया.
गुजरात विश्वविद्यालय की मानहानि और हाई कोर्ट का फैसला
साल 2016 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री सूचना आयुक्त से मांगी थी. जब ये मामला कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने ये कहते हुए इसे खारिज कर दिया कि डिग्री सार्वजनिक होने के बाद भी केजरीवाल इसकी लगातार मांग कर रहे हैं. गुजरात हाई कोर्ट ने याचिका रद्द करते हुए केजरीवाल पर जुर्माना भी लगाया था.
याचिका रद्द हो जाने के बाद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गुजरात विश्वविद्यालय का जिक्र करते हुए अपमानजनक बयान दिया. साथ ही केजरीवाल ने विश्वविद्यालय से डिग्री छिपाने की वजह पूछी. केजरीवाल के इस बयान के बाद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटले ने इन दोनों नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करवाया और इनपर विश्वविद्यालय की छवि खराब करने का आरोप लगाया.
गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा किए गए इस मानहानि के मामले के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया था. गुजरात हाई कोर्ट ने भी इस याचिका को रद्द कर दिया और गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दर्ज मामले को खारिज करने से भी इनकार कर दिया. अब जब इस फैसले के खिलाफ आम आम आदमी पार्टी के नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तो वहां से भी राहत नहीं मिली है.
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